GST अगर पहली जुलाई से लागू हो जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अबतक का सबसे बड़ा सुधार होगा। खुद सरकार मानती है कि GST लागू होने से देश की
GDP ग्रोथ
में और 2% की बढ़ोतरी हो जाएगी। GST के लागू हो जाने से केंद्र और राज्य स्तर पर करीब 17 टैक्स खत्म हो जाएंगे और टैक्स प्रणाली ज्यादा आसान हो जाएगी।
GST काउंसिल ने इसके लागू होने के लिए 4 तरह के टैक्स रेट सुझाए हैं, जरूरी वस्तुओं पर सिर्फ 5 फीसदी टैक्स लगेगा जबकि ऐशो-आराम वाली वस्तुओं पर 28 फीसदी टैक्स का प्रावधान रखा गया है। इन दोनो के अलावा कुछ वस्तुओं पर 12 फीसदी और कुछ पर 18 फीसदी टैक्स का प्रावधान भी है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए रोजमर्रा के इस्तेमाल की जरूरी वस्तुओं और खाने पीने के सामान पर किसी तरह के टैक्स का प्रावधान नहीं है।
GST के दायरे में छोटे कारोबारी नहीं आएंगे, यानि वह सब कारोबारी जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से कम है उनपर यह टैक्स लागू नहीं होगा, पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के कारोबारियों के लिए यह लिमिट 10 लाख रुपये है। जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से लेकर 1.5 करोड़ रुपये के बीच होगा उनसे राज्य सरकारें टैक्स की उगाही करेंगी और जिन कारोबारियों का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का होगा उनसे केंद्र सरकार टैक्स की उगाही करेगी।
Source: MarketTimesTv
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