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Monday, November 21, 2016

चीनी निर्यात के लिए APEDA ने जारी किया ट्रेड नोटिश, जानें जरूरी शर्तें




देश में चीनी की किल्लत की वजह से सामान्य चीनी का निर्यात हतोत्साहित करने के लिए भले ही 20 फीसदी निर्यात शुल्क लगा हो लेकिन ऑर्गेनिक चीनी के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी कड़ी के दौरान वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवल्पमेंट अथॉरिटी यानि APEDA ने 7,500 टन ऑर्गेनिक चीनी निर्यात के कॉन्ट्रेक्ट्स का पंजीकरण करने के लिए ट्रेड नोटिस जारी किया है।


7500 टन चीनी निर्यात के लिए करें आवेदन ऑर्गेनिक चीनी का होना है निर्यात APEDA में कराएं कॉन्ट्रेक्ट पंजीकरणट्रेड नोटिस के मुताबिक देश से जिस 10,000 टन ऑर्गेनिक चीनी निर्यात को मंजूरी मिली हुई है उसके तहत बची हुई 7,500 टन चीनी निर्यात के लिए कांनट्रेक्ट पंजीकरण के लिए APEDA में 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। यह निर्यात सिर्फ कस्टम EDI पोर्ट्स के जरिए ही मान्य होगा और निर्यात होने वाली चीनी को ऑर्गेनिक चीनी का प्रमाण पत्र NPOP से मान्यता प्राप्त संस्था से लिया होना जरूरी है।



गौरतलब है कि वित्तमंत्रालय ने इस साल जुलाई में 10,000 टन ऑर्गेनिक चीनी निर्यात को मंजूरी दी थी जिसके तहत 2,500 टन का निर्यात पहले ही हो चुका है और बाकी 7,500 टन के निर्यात के लिए अब APEDA ने आवेदन मांगा है।


हालांकि देश से सामान्य चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं है लेकिन निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने चीनी निर्यात पर 20 फीसदी का शुल्क लगाया हुआ है जिस वजह से चीनी मिलों को निर्यात पड़ता नहीं बैठ रहा है। देश में सालभर में करीब 255 लाख टन चीनी की खपत होती है, लेकिन 2015-16 के दौरान उत्पादन 251 लाख टन हुआ है और मौजूदा चीनी वर्ष 2016-17 के दौरान सिर्फ 234 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। 


हालांकि घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए पुरान स्टॉक पर्याप्त बताया जा रहा है लेकिन देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका निर्यात न हो इसके लिए सरकार ने निर्यात शुल्क लगाया हुआ है।